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Shahjahanpur News: दुष्कर्मी को सात साल की सजा, 15 हजार का जुर्माना
Thu, 04 Apr 2024 01:36 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Thu, 04 Apr 2024 01:36 AM IST
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शाहजहांपुर। प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश लवी यादव ने दुष्कर्म के मुकदमे के एक दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सिंधौली थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके पति की तीन वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। 23 अगस्त 2016 की रात वह अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तभी उसके गांव का लेखराज तमंचा लेकर उसके घर में घुस आया और दुष्कर्म किया।
28 अगस्त 2016 को इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद न्यायालय ने आठ सितंबर 2016 को थाना प्रभारी सिंधौली को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। 17 सितंबर 2016 को लेखराज के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। अदालत में सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने लेखराज को दोषी माना। उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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सिंधौली थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके पति की तीन वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। 23 अगस्त 2016 की रात वह अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तभी उसके गांव का लेखराज तमंचा लेकर उसके घर में घुस आया और दुष्कर्म किया।
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28 अगस्त 2016 को इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद न्यायालय ने आठ सितंबर 2016 को थाना प्रभारी सिंधौली को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। 17 सितंबर 2016 को लेखराज के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। अदालत में सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने लेखराज को दोषी माना। उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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