फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Portal for application for interstate transfer did not open till evening

Shahjahanpur News: शाम तक नहीं खुला अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन को पोर्टल

Fri, 09 Jun 2023 12:23 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Fri, 09 Jun 2023 12:23 AM IST
विज्ञापन
Portal for application for interstate transfer did not open till evening
कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर
शाहजहांपुर। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू होनी थी। आवेदन पोर्टल पर किए जाने थे, लेकिन दोपहर बाद तक पोर्टल ही नहीं खुला। इसकी वजह से पहले दिन शिक्षक आवेदन नहीं कर सके।
विज्ञापन

जिले में 2720 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें 7200 से अधिक शिक्षक तैनात हैं। इनमें से कई अपने गृह जनपद से दूर यहां नौकरी कर रहे हैं। ये लंबे समय से अपने जिले में वापसी का इंतजार कर रहे हैं।
विज्ञापन

सरकार ने इन शिक्षकों के लिए अंतरजनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू होनी थी, लेकिन दोपहर बाद तक पोर्टल ही नहीं खुला। लिहाजा शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर पाए। अब शुक्रवार से आवेदन पोर्टल खुलने की संभावना है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


स्थानांतरण आवेदन के लिए ये शिक्षक होंगे पात्र
अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए जिले में पांच वर्ष नियमित सेवा करने वाले शिक्षक और दो वर्ष नियमित सेवा करने वाली शिक्षिकाएं आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। तबादले की पात्रता के दायरे में करीब 10 प्रतिशत शिक्षक-शिक्षिकाओं आ रहे हैं। स्थानांतरण के लिए दिए जाने वाले भारांक से जुड़े सभी प्रमाणपत्र देने होंगे। इसकी व्यवस्था प्रक्रिया शुरू करने से पहले करनी होगी। बीएसए कुमार गौरव ने बताया कि एक से दूसरे जिले के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को पोर्टल खुलने पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।


गंभीर रूप से बीमार दोबारा कर सकते हैं आवेदन
अंतरजनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शासनादेश जारी किया गया है। इसके अनुसार न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केवल शिक्षिका, जिन्होंने शादी के पहले और असाध्य व गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षिका/शिक्षक (खुद या पति/पत्नी व अविवाहित पुत्र-पुत्री), जिन्होंने पहले स्थानांतरण का लाभ लिया है, वे दूसरी बार भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed