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30 सितंबर तक वाहन पर नहीं लगवाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो होगा चालान
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महेंद्र प्रताप सिंह, एआरटीओ प्रशासन
- फोटो : SHAHJAHANPUR
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शाहजहांपुर। दिल्ली में पंजीकृत सभी निजी वाहन और उत्तर प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 सितंबर तक का ही समय बचा है। इसके बाद ऐसे वाहनों के धड़ाधड़ चालान किए जाएंगे।
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से पत्र जारी कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर शासन ने अब सख्ती बरतने के निर्देश हैं। पत्र के अनुसार 30 सितंबर तक हर हाल में व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। इसके बिना चलने वाले वाहनों का चालान किया जाएगा। साथ ही नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई होगी। एआरटीओ विभाग भी सख्ती के मूड में आ गया है।
एआरटीओ प्रशासन महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रमुख सचिव के निर्देशों का पालन कराने के लिए विभागीय अधिकारियों व व्यवसायिक वाहन स्वामियों के साथ बैठक की और निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि बस, मिनी बस, स्कूल बस, ट्रक, डंपर, ट्रॉला, टैंकर, मैजिक, जेसीबी, टैक्सी, थ्री व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा के मालिक हर हाल में अपने वाहनों पर 30 सितंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपीसी) लगवा लें।
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यदि प्लेट नहीं लगी है तो वाहन के साथ बुकिंग की रसीद रखना जरूरी है। व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर अक्टूबर से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। बताया कि जिले में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के आखिर में 0 व 1 नंबर है, उन पर इसी साल 15 नवंबर 2020 तक एचएसआरपीएसी लगवाना होगा।
जबकि अंत में 2 व 3 नंबर वाले वाहनों पर अगले साल 15 फरवरी 2022, 4 और 5 नंबर वाले 15 मई, 6 व 7 नंबर होने पर 15 अगस्त तथा 8 व 9 नंबर वाले 15 नवंबर तक एचएसआरपीएसी लगवा लें।
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परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से पत्र जारी कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर शासन ने अब सख्ती बरतने के निर्देश हैं। पत्र के अनुसार 30 सितंबर तक हर हाल में व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। इसके बिना चलने वाले वाहनों का चालान किया जाएगा। साथ ही नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई होगी। एआरटीओ विभाग भी सख्ती के मूड में आ गया है।
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एआरटीओ प्रशासन महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रमुख सचिव के निर्देशों का पालन कराने के लिए विभागीय अधिकारियों व व्यवसायिक वाहन स्वामियों के साथ बैठक की और निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि बस, मिनी बस, स्कूल बस, ट्रक, डंपर, ट्रॉला, टैंकर, मैजिक, जेसीबी, टैक्सी, थ्री व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा के मालिक हर हाल में अपने वाहनों पर 30 सितंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपीसी) लगवा लें।
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यदि प्लेट नहीं लगी है तो वाहन के साथ बुकिंग की रसीद रखना जरूरी है। व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर अक्टूबर से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। बताया कि जिले में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के आखिर में 0 व 1 नंबर है, उन पर इसी साल 15 नवंबर 2020 तक एचएसआरपीएसी लगवाना होगा।
जबकि अंत में 2 व 3 नंबर वाले वाहनों पर अगले साल 15 फरवरी 2022, 4 और 5 नंबर वाले 15 मई, 6 व 7 नंबर होने पर 15 अगस्त तथा 8 व 9 नंबर वाले 15 नवंबर तक एचएसआरपीएसी लगवा लें।