{"_id":"65e776cb8f8cd710ca00fa66","slug":"munna-singh-sentenced-to-four-years-imprisonment-for-deadly-attack-shahjahanpur-news-c-122-1-sbly1036-114553-2024-03-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shahjahanpur News: जानलेवा हमले में मुन्ना सिंह को चार साल के कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shahjahanpur News: जानलेवा हमले में मुन्ना सिंह को चार साल के कारावास की सजा
Wed, 06 Mar 2024 01:17 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Wed, 06 Mar 2024 01:17 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने जानलेवा हमले के मुकदमे में शातिर अपराधी मुन्ना सिंह उर्फ दिनेशपाल सिंह को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, तिलहर क्षेत्र के गांव कल्याणपुर बंथरा निवासी दृगपाल सिंह ने दो अगस्त 2008 को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके गांव के मुन्ना सिंह, अरविंद और दो अन्य लोग शराब के नशे में गाड़ी में बैठकर आए और उससे गालीगलौज करने लगे। उन लोगों ने उसे धमकाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। वह भागा तो मुन्ना सिंह ने अपनी राइफल से फायर कर दिया। फायरिंग में वह बाल-बाल बच गया। मुन्ना सिंह शातिर अपराधी है। पुलिस ने मुन्ना सिंह और अरविंद सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील भावशील शुक्ला के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने मुन्ना सिंह को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। आरोपी अरविंद सिंह की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। संवाद
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार, तिलहर क्षेत्र के गांव कल्याणपुर बंथरा निवासी दृगपाल सिंह ने दो अगस्त 2008 को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके गांव के मुन्ना सिंह, अरविंद और दो अन्य लोग शराब के नशे में गाड़ी में बैठकर आए और उससे गालीगलौज करने लगे। उन लोगों ने उसे धमकाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। वह भागा तो मुन्ना सिंह ने अपनी राइफल से फायर कर दिया। फायरिंग में वह बाल-बाल बच गया। मुन्ना सिंह शातिर अपराधी है। पुलिस ने मुन्ना सिंह और अरविंद सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील भावशील शुक्ला के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने मुन्ना सिंह को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। आरोपी अरविंद सिंह की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। संवाद
विज्ञापन