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Shahjahanpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Tue, 11 Nov 2025 10:47 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 11 Nov 2025 10:47 PM IST
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Man sentenced to ten years' imprisonment for raping a minor girl
शाहजहांपुर। भाई का एक्सीडेंट होने की झूठी सूचना देकर बहन को ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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कलान थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 27 मार्च 2017 की सुबह वह अपने भाइयों के साथ खेत पर काम करने गया था। घर में उसकी विधवा मां और 14 वर्ष की बहन थी। राजीव उसके घर आया और बहन से कहा कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। बहन बहुत डर गई और राजीव के साथ बाइक पर बैठकर चली गई।
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जब वह घर आया तो मां ने बताया कि राजीव उसकी बहन को ले गया है। पुलिस ने राजीव के खिलाफ पॉक्सो और दुष्कर्म व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार-तृतीय ने राजीव को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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