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Shahjahanpur News: पत्नी पर चाकू से हमला करने के दोषी को पांच वर्ष की कैद
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शाहजहांपुर। पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के दोषी पति को अदालत ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जिस समय दोषी ने हमला किया, उस समय पत्नी उसकी शिकायत करने थाने जा रही थी। थाने के गेट पर ही साली के सामने युवक ने पत्नी पर चाकू से कई वार किए थे।
फर्रुखाबाद जिले के थाना मोहम्मदाबाद के गांव हरसिंहपुर की रहने वालीं ममता ने अल्हागंज थाने में तहरीर दी थी कि वह अपने पति विजय के साथ चार मई 2016 को अपनी बहन नन्हीं के यहां शाहजहांपुर के अल्हागंज के मोहल्ला बगिया में आईं थीं। वापसी में उन्हें बस में बैठाने के लिए बहन नन्हीं अल्हागंज आ रही थी।
ममता के मुताबिक, पति विजय कुछ दिनों से उससे नाराज चल रहा था। थाने के सामने पहुंचते ही पति ने कहा कि वह आज उसे जान से मार देगा। इस बात की शिकायत करने के लिए ममता थाने की ओर जाने लगी तो विजय ने पहले से अपने पास रखा चाकू निकाल लिया और उस पर हमला कर दिया।
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चाकू के हमले से ममता के चेहरे, हाथ में जख्म हो गए। उसके चिल्लाने पर उसकी बहन और पुलिस वालों ने उसे बचाया। पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के बाद विजय के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने विजय को पांच वर्ष के कारावास और 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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फर्रुखाबाद जिले के थाना मोहम्मदाबाद के गांव हरसिंहपुर की रहने वालीं ममता ने अल्हागंज थाने में तहरीर दी थी कि वह अपने पति विजय के साथ चार मई 2016 को अपनी बहन नन्हीं के यहां शाहजहांपुर के अल्हागंज के मोहल्ला बगिया में आईं थीं। वापसी में उन्हें बस में बैठाने के लिए बहन नन्हीं अल्हागंज आ रही थी।
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ममता के मुताबिक, पति विजय कुछ दिनों से उससे नाराज चल रहा था। थाने के सामने पहुंचते ही पति ने कहा कि वह आज उसे जान से मार देगा। इस बात की शिकायत करने के लिए ममता थाने की ओर जाने लगी तो विजय ने पहले से अपने पास रखा चाकू निकाल लिया और उस पर हमला कर दिया।
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चाकू के हमले से ममता के चेहरे, हाथ में जख्म हो गए। उसके चिल्लाने पर उसकी बहन और पुलिस वालों ने उसे बचाया। पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के बाद विजय के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने विजय को पांच वर्ष के कारावास और 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।