फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Man convicted of killing brother over vegetable plucking dispute gets life imprisonment

Shahjahanpur News: सब्जी तोड़ने के मामूली विवाद में भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Wed, 03 Dec 2025 12:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 03 Dec 2025 12:37 AM IST
विज्ञापन
Man convicted of killing brother over vegetable plucking dispute gets life imprisonment
शाहजहांपुर। मामूली विवाद में छोटे भाई की गोली मारकर हत्या के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। बड़े भाई को शक था कि छोटे भाई ने उसके खेत से सब्जी तोड़ी थी।
विज्ञापन

तिलहर थाना क्षेत्र के चकुलिया की रहने वालीं विमला ने एफआईआर दर्ज कराई कि छह जून 2020 को शाम करीब 06:30 बजे उसका जेठ राजाराम उसके घर पर आकर पति पातीराम को गाली देने लगा। राजाराम ने कहा कि पातीराम ने उसके खेत से सब्जी तोड़ी है। पातीराम ने कहा कि उन्होंने सब्जी नहीं तोड़ी है।
विज्ञापन

पातीराम ने गाली देने से मना किया तो राजाराम ने नाराज होकर तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने से पातीराम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद राजाराम के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने राजाराम को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
दुष्कर्म के दोषी किशोर अपचारी को 20 वर्ष का कारावास
शाहजहांपुर। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी किशोर अपचारी को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। एक आरोपी को बरी कर दिया है।
बंडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई कि 23 अप्रैल 2019 को सुबह करीब आठ बजे उसकी 14 वर्षीय बेटी ठेकेदार टीकाराम के साथ खेत में धान लगाने गई। पूर्वाह्न करीब 11 बजे बेटी शौच के लिए जंगल में गई तो ठेकेदार ने किशोर अपचारी को उसकी बेटी के पीछे भेज दिया।
जंगल में किशोर अपचारी ने बेटी से दुष्कर्म किया। बेटी ने वापस आकर उसे और मां को पूरी बात बताई। पुलिस ने किशोर अपचारी और टीकाराम के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। किशोर के पिता ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर उसे किशोर अपचारी घोषित किए जाने की मांग की।
किशोर न्याय बोर्ड ने 23 जनवरी 2020 को आदेश पारित कर उसे किशोर अपचारी घोषित किया। इसके बाद अदालत ने किशोर अपचारी की पत्रावली पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड, शाहजहांपुर प्रेषित की। किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर अपचारी को अच्छाई-बुराई का विवेक होना व अपराध को समझने में सक्षम होना पाते हुए पत्रावली वयस्क की भांति विचार के लिए पॉक्सो न्यायालय में प्रेषित की।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने टीकाराम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया, जबकि किशोर अपचारी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद
-----

तीन भाइयों समेत चार दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद
शाहजहांपुर। गालीगलौज के बाद लड़की को गोली मारने के मामले में तीन भाइयों समेत चार दोषियों को अदालत ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अल्हागंज थाना क्षेत्र के भुड़िया गांव के रहने वाले सीताराम सिंह ने 27 अक्तूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम लगभग 06:30 बजे वह अपने दरवाजे पर छप्पर के नीचे बैठा था। भतीजी करिश्मा ने बताया कि माेनू सिंह फोन कर गाली दे रहा है। तभी माेनू सिंह हाथ में तमंचा लेकर आ गया। उसके साथ मदन सेन और उसके भाई कृष्ण मुरारी व रतनसेन भी थे। उन लोगों ने गालीगलौज शुरू कर दी।
उन लोगों ने मना किया तो मोनू सिंह ने अचानक फायर कर दिया। गोली भतीजी करिश्मा को लगी। घटना के बाद हमलावर भाग गए। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश ने मोनू सिंह, रतनसेन, मदनसेन, कृष्ण मुरारी को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद

--
चरस की तस्करी में 12 वर्ष की कैद



शाहजहांपुर। चरस की तस्करी के दोषी को अदालत ने 12 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी मूलरूप से नेपाल के कपिलवस्तु का रहने वाला है। सेहरामऊ दक्षिणी थाने में एसआई योगेंद्र बहादुर सिंह ने 23 नवंबर 2023 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। जलालपुर गांव के पास मुखबिर की सूचना पर सिद्धार्थनगर के लोहियानगर के रहने वाले मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया। उसके पास से चार किलो पांच सौ ग्राम चरस मिली। इकबाल ने बताया कि वह चरस बेचने नेपाल से सहारनपुर जा रहा था। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान अपर जिला जज नुसरत खान ने मोहम्मद इकबाल को दोषी पाया। उसे 12 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed