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Shahjahanpur News: मासूम को नदी में डुबोकर मारने के दो दोषियों को उम्रकैद
Wed, 11 Dec 2024 03:19 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Wed, 11 Dec 2024 03:19 AM IST
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शाहजहांपुर। रंजिश में छह साल के बच्चे को डुबोकर मारने के दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के गांव भरगवां निवासी अनुज कुमार ने 23 जनवरी 2019 को थाने में तहरीर दी थी। अनुज ने पुलिस को बताया था कि उनका छह वर्ष का भतीजा सुबह 10:30 बजे पड़ोसी सोमवती के यहां से दूध लेकर घर आया। इसके बाद वह बाहर चला गया। परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद गांव के रहने वाले मजनू उर्फ मदनपाल और रामनिवास के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत भेजा। यह सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते दोनों लोगों ने बच्चे का अपहरण किया था। बाद में पकड़े जाने के डर से बच्चे को नदी में डुबोकर मार दिया था। अदालत में गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने मजनू उर्फ मदनपाल और रामनिवास को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के गांव भरगवां निवासी अनुज कुमार ने 23 जनवरी 2019 को थाने में तहरीर दी थी। अनुज ने पुलिस को बताया था कि उनका छह वर्ष का भतीजा सुबह 10:30 बजे पड़ोसी सोमवती के यहां से दूध लेकर घर आया। इसके बाद वह बाहर चला गया। परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
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वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद गांव के रहने वाले मजनू उर्फ मदनपाल और रामनिवास के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत भेजा। यह सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते दोनों लोगों ने बच्चे का अपहरण किया था। बाद में पकड़े जाने के डर से बच्चे को नदी में डुबोकर मार दिया था। अदालत में गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने मजनू उर्फ मदनपाल और रामनिवास को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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