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दुष्कर्म कर बच्ची की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Fri, 08 Jul 2022 01:07 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 08 Jul 2022 01:07 AM IST
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Life imprisonment for the person who killed the girl by raping
शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पिंकू कुमार ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के दोषी प्रतिपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 90 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि से 75 प्रतिशत बच्ची के माता-पिता को बतौर प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी दिया।
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विशेष लोक अभियोजक दिलीप चौहान ने बताया कि जलालाबाद क्षेत्र के निवासी ग्रामीण की छह साल की भांजी 17 नवंबर 2013 की शाम अचानक गायब हो गई थी। उसे रात में काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिल सकी। बच्ची के गायब होने की सूचना 18 नवंबर को जलालाबाद थाने में दी गई। सूचना देकर जब वह गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी भांजी का शव एक खेत में पड़ा हुआ है। उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से गांव में ऐसी दहशत फैल गई कि बच्चों का घर से निकलना बंद कर दिया गया।
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ग्रामीण की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्रतिपाल के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों के बयान लेने के बाद विशेष लोक अभियोजक दिलीप चौहान एवं बचाव पक्ष के वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने प्रतिपाल को दोषी माना। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया।
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