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Shahjahanpur News: प्रधानी के चुनाव की रंजिश में बुजुर्ग की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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शाहजहांपुर। कांट थाना क्षेत्र के गांव प्रह्लादपुर में प्रधान पद के चुनाव की रंजिश में हुई सोनपाल (60) की हत्या के मामले में न्यायालय ने नन्हें को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
11 मई 2021 की रात करीब 8:30 बजे सोनपाल रिश्तेदार के घर से गांव लौट रहे थे। प्रधान पद के चुनाव में हार के लिए सोनपाल को जिम्मेदार मानते हुए गांव के ही रहने वाले नन्हें ने तमंचे से उनके सिर पर गोली मार दी थी। गंभीर हालत में उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर बरेली रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में सोनपाल की मौत हो गई।
सोनपाल के भाई रामदीन की तहरीर पर कांट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। रामदीन ने पुलिस को बताया था कि बालकराम की बहू पूजा और गांव निवासी अमर सिंह की पत्नी अरुणा देवी ने प्रधान पद का चुनाव लड़ा था। सोनपाल ने पूजा का समर्थन किया था। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी हार गए थे लेकिन अमर सिंह के पक्ष से नन्हें हार का जिम्मेदार सोनपाल को मानता था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश कुमार मिताक्षर ने नन्हें को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
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11 मई 2021 की रात करीब 8:30 बजे सोनपाल रिश्तेदार के घर से गांव लौट रहे थे। प्रधान पद के चुनाव में हार के लिए सोनपाल को जिम्मेदार मानते हुए गांव के ही रहने वाले नन्हें ने तमंचे से उनके सिर पर गोली मार दी थी। गंभीर हालत में उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर बरेली रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में सोनपाल की मौत हो गई।
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सोनपाल के भाई रामदीन की तहरीर पर कांट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। रामदीन ने पुलिस को बताया था कि बालकराम की बहू पूजा और गांव निवासी अमर सिंह की पत्नी अरुणा देवी ने प्रधान पद का चुनाव लड़ा था। सोनपाल ने पूजा का समर्थन किया था। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी हार गए थे लेकिन अमर सिंह के पक्ष से नन्हें हार का जिम्मेदार सोनपाल को मानता था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश कुमार मिताक्षर ने नन्हें को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
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