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Shahjahanpur News: किशोरी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Tue, 29 Jul 2025 12:32 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jul 2025 12:32 AM IST
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Life imprisonment for the accused of murdering a teenager
शाहजहांपुर। किशोरी की फावड़े से गर्दन काटकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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मिर्जापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली सुनीता ने 27 जुलाई 2015 को थाने में तहरीर दी। उसने पुलिस को बताया कि 26 जुलाई को वह और उसकी 14 वर्षीय बेटी रजनी घर में थे। ठाकुर उर्फ सतेंद्र उसका भाई जितेंद्र और अतर सिंह उसकी बेटी को घर से जबरन ले गए। रातभर उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चला।
अगली सुबह लगभग दस बजे कंडे की बठिया के पास उसकी बेटी का शव मिला। उसकी बेटी की फावड़े से गर्दन काटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल फावड़ा बरामद कर लिया। गवाहों के बयान लेने के बाद पुलिस ने ठाकुर उर्फ सतेंद्र के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा।
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अदालत में बहस करते हुए अभियुक्त के वकील ने हत्या का कोई मकसद न होने और गवाहों के बयान में भिन्नता होने का तर्क रखा। पूरी विवेचना के बाद अदालत ने ठाकुर उर्फ सतेंद्र यादव को हत्या के अपराध का दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा ने सतेंद्र को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
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