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हत्या के मामले में दंपति को आजीवन कारावास 

Thu, 30 Jun 2016 11:49 PM IST
ब्यूरो /शाहजहांपुर
ब्यूरो /शाहजहांपुर Updated Thu, 30 Jun 2016 11:49 PM IST
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मार्च 2012 में प्रेम संबंध को लेकर खुटार थाना क्षेत्र के गांव खंडसार में हुई अजीत सिंह की हत्या के मुकदमे में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने बृहस्पतिवार को दंपति को आजीवन कारावास और 40- 40 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मुकदमे में वादी परमजीत सिंह निवासी खंडसार की सात मार्च 2012 को खुटार थाने में दी तहरीर में बताया था कि उनके छोटे भाई अजीत सिंह को गांव के ही सुखविंदर सिंह ने अपनी पत्नी कुलविंदर कौर के माध्यम से 6 मार्च 2012 को अपने झाले पर बुलाया था। सुखविंदर सिंह को शक था कि उनकी पत्नी के अजीत सिंह से संबंध हैं। आरोप है दोनों ने हरदोई के बालामऊ क्षेत्र के गांव ढिबिया निवासी सरसेम सिंह और गुरमेज सिंह और खुटार के हिम्मतपुर गांव निवासी सोनी उर्फ बूटा सिंह ने मिलकर उनके भाई की धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी। उनके भाई का शव लक्ष्मीपुर मोड़ के पास खून से लथपथ हालत में मिला था। भाई की पगड़ी और बाइक गायब थी। इस मामले की विवेचना के दौरान सरसेम सिंह, गुरमेज सिंह और सोनी उर्फ बूटा सिंह का नाम निकाल दिया गया था। दाखिल आरोप पत्र के आधार पर अभियोजन अधिकारी खतीब अहमद ने 10 गवाहों के बयानात एवं बचाव पक्ष के तर्क के आधार पर अपर न्यायाशीध ने दंपति को अजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। इस जुर्माना में से प्रतिकर के रूप में अजीत सिंह के पुत्र-पुत्रियों को देने के निर्देश दिए।
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