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Shahjahanpur News: किशोरी को जबरन ले जाने में आजीवन कारावास की सजा
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शाहजहांपुर। अनुसूचित जाति की किशोरी के अपहरण के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मुकदमे के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई थी।
परौर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने थाना परौर में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि 23 जनवरी 2016 को उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी घर पर थी। कलान थाना क्षेत्र के गांव ग्राम चौराबगर खेत का रहने वाला अमित उर्फ अमीरे बदनीयती से उसे बहला-फुसलाकर ले गया था।
गांव के ही एक व्यक्ति ने उसकी बेटी को अमित उर्फ अमीरे के द्वारा टाटा मैजिक गाड़ी में ले जाते हुए देखा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। आरोपपत्र न्यायालय भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने दोषी को एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 37,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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परौर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने थाना परौर में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि 23 जनवरी 2016 को उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी घर पर थी। कलान थाना क्षेत्र के गांव ग्राम चौराबगर खेत का रहने वाला अमित उर्फ अमीरे बदनीयती से उसे बहला-फुसलाकर ले गया था।
गांव के ही एक व्यक्ति ने उसकी बेटी को अमित उर्फ अमीरे के द्वारा टाटा मैजिक गाड़ी में ले जाते हुए देखा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। आरोपपत्र न्यायालय भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने दोषी को एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 37,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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