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नवाजपुर में विधिक साक्षरता शिविर लगा

Sun, 27 Mar 2016 12:18 AM IST
ब्यूरो /शाहजहांपुर
ब्यूरो /शाहजहांपुर Updated Sun, 27 Mar 2016 12:18 AM IST
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पुवायां के सिविल जज कुलदीप सिंह ने कहा कि कानून की जानकारी महिलाओं को ज्यादा होनी चाहिए, जिससे वे उत्पीड़न का शिकार न हो सकें। उन्होंने घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं को कानूनी जानकारी दी। शनिवार को गांव नवाजपुर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में सिविल जज ने बच्चियों को कैसे बचाएं और जेलों में हो रही आत्महत्याओं के बारे में कानूनी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा पर महिलाएं न्यायालय का सहारा लेकर अनुतोष प्राप्त कर सकती हैं। कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कहा कि यह कानूनी रूप से तो अपराध है ही, सामाजिक दृष्टि से यह पूरी तरह से गलत है। कन्या भ्रूण हत्या न रुकने से इसका असर सामाजिक ताने बाने पर पड़ेगा और समाज में कोई भी इसके बुरे प्रभाव से नहीं बच सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग लड़कियों को ज्यादा शिक्षित कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने लायक बनाएं। तहसीलदार सदभव त्रिपाठी ने कहा कि किसान की मृत्यु के बाद 13 दिन में उसकी विरासत दर्ज किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो शिकायत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति वसीयत करता है तो केवल रजिस्टर्ड वसीयत ही मान्य है। अधिवक्ता अवधेश मिश्रा ने बताया कि शिविर लोगों को कानूनी जानकारी देने के लिए लगाया जाता है। लोग अधिक संख्या में शिविर में शामिल होकर कानूनी ज्ञान को बढ़ाएं। ब्रजेश शुक्ला ने जानकारी दी कि बंटवारे के विवाद धारा 176 के तहत पंजीकृत कराकर 13 दिन के अंदर निस्तारण कराया जा सकता है। शिविर में गणेश शंकर अवस्थी, प्रेमशंकर, प्रधान विजय सिंह, अंकित सिंह भदौरिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इससे पूर्व प्रधान विजय सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।
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