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जानलेवा हमले में सगे भाइयों को सात साल की कैद
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शाहजहांपुर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रीति सिंह ने जानलेवा हमले के दोषी दो सगे भाइयों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सरकारी वकील भावशील शुक्ला ने बताया कि बंडा क्षेत्र के गांव पडरी चांदपुर निवासी रामलड़ैते ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। उसका सगा भाई रामनरेश गांव के ही राजेश की पत्नी को लेकर कहीं चला गया था।
इसी रंजिश के कारण एक अगस्त 2014 को सुबह दस बजे राजेश अपने हाथ में तमंचा लेकर व उसका भाई रजनीश बांका लेकर उसके दरवाजे पर आए और गालीगलौज करने लगे। राजेश ने तमंचे से फायर किया जो रामलड़ैते के कंधे पर लगा। रजनीश ने भी उस पर बांके से हमला किया। वह घायल होकर गिर गया। रिपोर्ट लिखाने के बाद विवेवक ने राजेश और रजनीश के खिलाफ आरोप पत्र आईपीसी की धारा 307, 504 के अंतर्गत न्यायालय में भेजा। गवाहों के बयानात और सरकारी वकील के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने राजेश और रजनीश को दोषी माना। दोनों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई।
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इसी रंजिश के कारण एक अगस्त 2014 को सुबह दस बजे राजेश अपने हाथ में तमंचा लेकर व उसका भाई रजनीश बांका लेकर उसके दरवाजे पर आए और गालीगलौज करने लगे। राजेश ने तमंचे से फायर किया जो रामलड़ैते के कंधे पर लगा। रजनीश ने भी उस पर बांके से हमला किया। वह घायल होकर गिर गया। रिपोर्ट लिखाने के बाद विवेवक ने राजेश और रजनीश के खिलाफ आरोप पत्र आईपीसी की धारा 307, 504 के अंतर्गत न्यायालय में भेजा। गवाहों के बयानात और सरकारी वकील के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने राजेश और रजनीश को दोषी माना। दोनों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई।
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