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Shahjahanpur News: दहेज हत्या में दोषी पति को सात वर्ष के कारावास की सजा

Sun, 18 May 2025 01:07 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Sun, 18 May 2025 01:07 AM IST
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Husband convicted of dowry death sentenced to seven years imprisonment
शाहजहांपुर। दहेज हत्या में दोषी पति को अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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तिलहर थाना क्षेत्र के खलील कटरा निवासी सोनपाल ने सदर बाजार थाने में तहरीर दी। बताया कि उसकी बहन सलोनी की शादी लोहारों वाले चौराहे, अलीजई मोहल्ला निवासी रवि के साथ 24 जून, 2019 में हुई थी। उसके पिता ने खेत बेचकर दहेज में रुपये दिए थे, लेकिन बहनोई दहेज से संतुष्ट नहीं था।

सोने की चेन लाने के लिए सलोनी को उसका पति मारता-पीटता था। उन लोगों ने रवि और ससुराल के लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग नहीं माने। 21 जनवरी, 2020 को उसके पास फोन आया कि बहन को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला है। वह परिजनों के साथ मौके पर पहुंचा तो बहन का शव जला पड़ा था। पुलिस ने रवि, उसके भाई रमेश और दीपक, ननद रजनी और ननदोई वीरपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद रवि और रमेश के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा ने रवि को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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