फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   High Court Quashes Order Blacklisting Firm Without Notice

Shahjahanpur News: बगैर नोटिस फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त

Fri, 24 Apr 2026 11:59 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 24 Apr 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
High Court Quashes Order Blacklisting Firm Without Notice
शाहजहांपुर। नगर निगम के बाहर स्थापित काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर बलिदानियों की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में बगैर नोटिस दिए फर्म फ्लाई इंफ्राटेक को ब्लैकलिस्ट किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने पहले नोटिस देने और फर्म को स्पष्टीकरण दिए जाने का मौका देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

टाउन हॉल में शहीद प्रतिमा स्थल के सुंदरीकरण के लिए मेसर्स फ्लाई इंफ्राटेक को 40 लाख रुपये में ठेका दिया गया था। अमर बलिदानी पं. रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रेमकिशन खन्ना की प्रतिमाओं को फर्म ने 22 मार्च की रात क्षतिग्रस्त कर दिया था।
विज्ञापन

मामला तूल पकड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर प्रतिमाओं की मरम्मत कर पुनर्स्थापित कराने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। निगरानी में लापरवाही बरतने पर नगर निगम के सहायक अभियंता (एई) मनोज कुमार और अवर अभियंता (जेई) प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया गया था। फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस कार्रवाई के खिलाफ फर्म के पार्टनर राकेश पाठक ने हाईकोर्ट में अपील की। उनका कहना था कि फर्म को पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। नगर निगम के मुख्य अभियंता आशीष त्रिवेदी ने बताया कि फर्म को नोटिस जारी कर दस दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद फर्म के स्पष्टीकरण के आधार पर उसे ब्लैकलिस्ट करने या न करने का निर्णय लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed