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Shahjahanpur News: दुष्कर्म में हरियाणा के युवक को दस वर्ष के कारावास की सजा

Sat, 28 Sep 2024 01:49 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Sat, 28 Sep 2024 01:49 AM IST
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Haryana youth sentenced to ten years imprisonment for rape
शाहजहांपुर। द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने अश्लील फोटो-वीडियो बनाने और दुष्कर्म करने के मुकदमे में दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 53500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर बाजार क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह सिविल सर्विस की तैयारी के लिए 2019 को दिल्ली गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव त्योडा निवासी रोबिन से हुई। रोबिन ने किसी तरह से उसका मोबाइल नंबर प्राप्त कर लिया। एक दिन रोबिन ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वहां पर उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता के अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए। वीडियो दिखाकर कई बार दुष्कर्म किया। रोबिन के पिता बलकार सिंह ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर रोबिन और बलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद रोबिन के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने रोबिन को दोषी पाया। उसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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