फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Gangster Act convict sentenced to four years imprisonment

Shahjahanpur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा

Wed, 06 Aug 2025 11:44 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 06 Aug 2025 11:44 PM IST
विज्ञापन
Gangster Act convict sentenced to four years imprisonment
शाहजहांपुर। गैगस्टर एक्ट के दोषी को अदालत ने चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

मिर्जापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 29 अगस्त 2004 को वह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि कुंडरा पहाड़पुर गांव के रहने वाले जदुनाथ उर्फ जद्दू और कलान के डाेरू नगला के लटूरी का एक सक्रिय और संगठित गिरोह है। इसका मुखिया जदुनाथ है।

ये लोग हत्या, हत्या के प्रयास, जान से मारने की धमकी, मारपीट करने जैसे अपराध करते हैं। इस गैंग के सदस्यों का जनता में इतना भय और आतंक है कि कोई भी व्यक्ति इस गैंग के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने या गवाही देने का साहस नहीं करता है। पुलिस ने उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनुराधा पुंडीर ने जुदनाथ को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed