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Shahjahanpur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा
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शाहजहांपुर। गैगस्टर एक्ट के दोषी को अदालत ने चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
मिर्जापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 29 अगस्त 2004 को वह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि कुंडरा पहाड़पुर गांव के रहने वाले जदुनाथ उर्फ जद्दू और कलान के डाेरू नगला के लटूरी का एक सक्रिय और संगठित गिरोह है। इसका मुखिया जदुनाथ है।
ये लोग हत्या, हत्या के प्रयास, जान से मारने की धमकी, मारपीट करने जैसे अपराध करते हैं। इस गैंग के सदस्यों का जनता में इतना भय और आतंक है कि कोई भी व्यक्ति इस गैंग के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने या गवाही देने का साहस नहीं करता है। पुलिस ने उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनुराधा पुंडीर ने जुदनाथ को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है। संवाद
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मिर्जापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 29 अगस्त 2004 को वह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि कुंडरा पहाड़पुर गांव के रहने वाले जदुनाथ उर्फ जद्दू और कलान के डाेरू नगला के लटूरी का एक सक्रिय और संगठित गिरोह है। इसका मुखिया जदुनाथ है।
ये लोग हत्या, हत्या के प्रयास, जान से मारने की धमकी, मारपीट करने जैसे अपराध करते हैं। इस गैंग के सदस्यों का जनता में इतना भय और आतंक है कि कोई भी व्यक्ति इस गैंग के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने या गवाही देने का साहस नहीं करता है। पुलिस ने उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनुराधा पुंडीर ने जुदनाथ को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है। संवाद
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