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Shahjahanpur News: मारपीट के चार दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

Sat, 09 Aug 2025 12:27 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 09 Aug 2025 12:27 AM IST
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Four accused of assault sentenced to five years' imprisonment
शाहजहांपुर। मारपीट कर बेटे और माता-पिता को घायल करने के चार दोषियों को अदालत ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खलीलगर्बी निवासी शादाब ने 21 नवंबर 2022 को तहरीर दी। उसने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाला सगीर उससे रंजिश मानता है। 21 नवंबर की सुबह सगीर, उसकी पत्नी, बेटा, ससुर और चार अज्ञात लोग उसके घर में घुस आए।
सभी ने उसे और उसके पिता और मां को जान से मारने की धमकी दी और हमला कर दिया। उन लोगों को बुरी तरह से पीटा। हमलावरों के हाथों में तमंचा, तलवार और लाठियां थीं। मारपीट से शादाब और उसके माता-पिता घायल हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सगीर, उसकी पत्नी शबनम, नाबालिग बेटे, बेटी जुलफिशा और शब्बन के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भेजा।
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अदालत में गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के मद्देनजर अपर सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय-द्वितीय नरेंद्र नाथ पांडेय ने सगीर, शबनम, जुलफिशा, शब्बन को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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मारपीट के छह दोषियों को पांच-पांच वर्ष कारावास

शाहजहांपुर। मारपीट के छह दोषियों को अदालत ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
गढि़यारंगीन थाना क्षेत्र के गांव जगतियापुर पिपरथना के रहने वाले रामेंद्र ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव के सूरजपाल, सत्येंद्र, आनंदपाल, वीरपाल, कल्लू और सचिन उसके मकान के सामने भैंस बांधते थे। इससे रास्ते में निकलने में परेशानी होती थी। छह अगस्त 2020 की शाम रामेंद्र ने उन लोगों को भैंस बांधने से मना किया तो वे लोग गालीगलौज करने लगे।

उन लोगों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर उसकी पत्नी आशा देवी, भतीजी कुमकुम, बेटे शिवशरण, बेटी नीलम, भाई नन्हे, भाभी रामप्यारी को पीटा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर सूरजपाल, सचिन, सत्येंद्र पाल, आनंद पाल, वीरपाल और कल्लू को अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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