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Shahjahanpur News: गंभीर चोट पहुंचाने में तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा
Sat, 25 May 2024 04:27 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Sat, 25 May 2024 04:27 AM IST
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शाहजहांपुर। नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने गंभीर चोट पहुंचाने के मुकदमे में तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार खुटार क्षेत्र के गांव कैहमरिया निवासी रफीउल्ला ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 22 सितंबर 2012 को उसके भतीजे सगीर और गांव के इसराइल के बेटे में झगड़ा हो गया था। शाम करीब साढ़े पांच बजे इसी बात को लेकर इसराइल, आरिफ ने सगीर को अपने घर के पास मारा। इस बात की शिकायत करने उसके भाई शरीफ खां उनके घर गए तो अहसान, आरिफ, इसराइल ने लाठियों से उन्हें बुरी तरह से मारा। शरीफ को मरा समझकर वे लोग चले गए। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील संतोष कुमार त्रिवेदी के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने इसराइल, अहसान और आरिफ को दोषी पाया। तीनों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार खुटार क्षेत्र के गांव कैहमरिया निवासी रफीउल्ला ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 22 सितंबर 2012 को उसके भतीजे सगीर और गांव के इसराइल के बेटे में झगड़ा हो गया था। शाम करीब साढ़े पांच बजे इसी बात को लेकर इसराइल, आरिफ ने सगीर को अपने घर के पास मारा। इस बात की शिकायत करने उसके भाई शरीफ खां उनके घर गए तो अहसान, आरिफ, इसराइल ने लाठियों से उन्हें बुरी तरह से मारा। शरीफ को मरा समझकर वे लोग चले गए। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील संतोष कुमार त्रिवेदी के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने इसराइल, अहसान और आरिफ को दोषी पाया। तीनों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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