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Shahjahanpur News: मारपीट में पिता और दो पुत्रों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा

Thu, 03 Jul 2025 01:00 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Jul 2025 01:00 AM IST
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Father and two sons sentenced to seven years imprisonment for assault
शाहजहांपुर। मारपीट के मामले में दोषी पिता और दो पुत्रों को अदालत ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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मिर्जापुर थाना क्षेत्र के जरीनपुर के रहने वाले आनंद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 26 जून 2020 को उसका भाई विपिन कुमार हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र के गांव मैकपुर में स्थित अपनी परचून की दुकान बंद कर घर आ रहा था। रास्ते में रात करीब 08:30 बजे गांव रैपुरा में हादसा हो गया था, लेकिन किसी को चोट नहीं आई थी। इसके बावजूद वहां मौजूद नन्हेलाल, उसके बेटे देवेश और बबलू गालीगलौज करने लगे। भाई विपिन ने गालीगलौज का विरोध किया तो तीनों ने लाठी-डंडे से उसे बुरी तरह से पीटा।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीनों हमलावरों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने नन्हेलाल, बबलू और देवेश को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
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