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Shahjahanpur News: हत्या के दोषी पिता और दो पुत्रों को उम्रकैद

Thu, 29 May 2025 10:28 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 29 May 2025 10:28 PM IST
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Father and two sons convicted of murder sentenced to life imprisonment
शाहजहांपुर। मेड़ के विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या के दोषी पिता और तीन पुत्रों को न्यायालय सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी विष्णु कुमार शर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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निगोही थाना क्षेत्र के गांव अजमतपुर नौगवां निवासी कमलेश ने नौ जून 2022 को तहरीर देकर बताया था कि उसका भाई उमेश सात जून को अपने खेत पर गया था। बगल के खेत में रामऔतार, उसके बेटे प्रेमशंकर और नरेंद्र गन्ने की गुड़ाई कर रहे थे। रामऔतार और उसके बेटे खेत की मेड़ को काट रहे थे।
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उमेश ने अपने खेत की मेड़ को काटने से मना किया तो उन लोगों ने उसे पीट दिया। वह किसी तरह उनसे छूटकर घर की ओर भागा। पीछे से प्रेमशंकर तमंचा लेकर और रामऔतार व नरेंद्र लाठी-डंडा लेकर उसके घर में घुस आए। हमलावर उमेश को पीटने लगे। भाई कमलेश और परिजनों ने बचाने का प्रयास किया तो उन लोगों को भी पीटा।
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शोरशराबा सुनकर गांव के लोग आने लगे तो रामऔतार और नरेंद्र के कहने पर प्रेमशंकर ने तमंचे से उमेश को गोली मार दी। गोली पेट में लगने से वह वहीं गिर गया। बाद में अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर रामाऔतार उसके बेटे नरेंद्रपाल और प्रेमशंकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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