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Shahjahanpur News: मारपीट में दोषी पिता-पुत्र को चार-चार वर्ष का कारावास

Fri, 02 Oct 2026 01:59 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:59 AM IST
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Father and son sentenced to four years' imprisonment each for assault.
शाहजहांपुर। पुवायां क्षेत्र के गांव मरैना में गाय बांधने से मना करने पर ग्रामीण के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने दोषी पिता-पुत्र को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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पुवायां थाना क्षेत्र के गांव मरैना के रहने वाले रामअवतार ने 17 दिसंबर 2019 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके पिता रामलड़ैते सुबह करीब सात बजे तालाब किनारे गाय बांधने गए थे। इसी दौरान गांव के विजेंद्र और उसके बेटे विद्याराम ने पिता को गाय बांधने से मना किया। इसी बात को लेकर उन लोगों ने गालीगलौज करते हुए लाठी-डंडों से उनकी पिटाई कर दी।
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मारपीट में रामलड़ैते बुरी तरह से घायल हो गए। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और आरोपपत्र अदालत भेजा। गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार-तृतीय ने विद्याराम और विजेंद्र को दोषी माना। दोनों को चार-चार वर्ष के कारावास और 21-21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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