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12 साल पुराने कत्ल में तीन को उम्रकैद

Fri, 18 Nov 2016 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो शाहजहांपुर।
अमर उजाला ब्यूरो शाहजहांपुर। Updated Fri, 18 Nov 2016 11:56 PM IST
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murder of three life imprisonment
court - फोटो : अमर उजाला
खिरियामल के रामबाबू हत्याकांड तीनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया 
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 तिलहर थाना क्षेत्र के खिरियामाल में 12 साल पहले दिनदहाड़े  हुई हत्या के मामले में जिला जज मो. फैज आलम खां ने शुक्रवार को तीन आरोपियों (अनिल सिंह, पहलवान सिंह और महिपाल सिंह) को दोष सिद्ध अभियुक्त करार दिया। तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए अभियुक्त अनिल पर 17 हजार रुपये एवं अन्य दो पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना किया। 
वाकया 15 अप्रैल 2004 को दिन में साढ़े 10 बजे हुआ था। तिलहर के खिरियामाल में रामबाबू सिंह (40) अपने घर से निकला और सुखपाल सिंह के घर की ओर चला। सुखपाल के घर के पास पहुंचते ही देशी रायफल लिए अनिल सिंह और पहलवान सिंह के साथ लाइसेंसी बंदूक लिए महिपाल सिंह ने घेर लिया। तीनों ने करीब सात राउंड फायर झोंके। गोली लगने पर लहूलुहान होकर रामबाबू गिर गया। फायरिंग की आवाज सुनकर उसके पिता मिलाप सिंह आदि हमलावरों को ललकारते हुए आए तो हमलावर वहां से भाग निकले। घायल को लेकर थाने पहुंचे पिता द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। रास्ते में रामबाबू ने दम तोड़ दिया तो केस को हत्या में तरमीम कर दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. रामकुमार ने रिपोर्ट में आग्नेयास्त्र से सिर में पहुंची चोट के सदमे को मौत की वजह बताया। तत्कालीन थाना प्रभारी एसपी सिंह ने अनिल सिंह को 18 अप्रैल 2004 को तिलहर के ही ग्राम राजनपुर नहर से गिरफ्तार कर लिया। अन्य दो आरोपियों को भी बाद में गिरफ्तार कर पुलिस ने चार्जशीट दायर की। 
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सरकारी वकील वंशीलाल द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान, पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने वृहस्पतिवार को तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध अभियुक्त घोषित कर दिया। फैसला शुक्रवार को सुनाया गया।
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