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नाबालिग से गैंगरेप में दो लोगों को उम्रकैद
Updated Fri, 15 Sep 2017 06:51 PM IST
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शाहजहांपुर। थाना गढ़िया रंगीन क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2015 में नाबालिग से गैंगरेप व पाक्सो एक्ट के आरोपी दो लोेगों पर मुकदमे के दौरान दोषसिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश/ षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश फराह मतलूब ने उन्हें आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की 15 वर्षीय बेटी सात जनवरी 2015 को शाम 6:30 बजे शौच को जा रही थी, तभी रास्ते में अनमोल और पप्पू ने तमंचे के बल पर उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने घर पहुुंचकर आपबीती परिजनों को बताई। दूसरे दिन आठ जनवरी को पीड़िता पिता के साथ थाने पहुंची, पिता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने घटना की रिपोर्ट अनमोल और पप्पू के खिलाफ दुराचार और पाक्सो एक्ट में दर्ज की। मुकदमे की विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील उमेश चंद्र गुर्जर व पीड़ित पक्ष के वकील अजय सिंह यादव की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयान सुनने व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त अनमोल व पप्पू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की 15 वर्षीय बेटी सात जनवरी 2015 को शाम 6:30 बजे शौच को जा रही थी, तभी रास्ते में अनमोल और पप्पू ने तमंचे के बल पर उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने घर पहुुंचकर आपबीती परिजनों को बताई। दूसरे दिन आठ जनवरी को पीड़िता पिता के साथ थाने पहुंची, पिता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने घटना की रिपोर्ट अनमोल और पप्पू के खिलाफ दुराचार और पाक्सो एक्ट में दर्ज की। मुकदमे की विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील उमेश चंद्र गुर्जर व पीड़ित पक्ष के वकील अजय सिंह यादव की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयान सुनने व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त अनमोल व पप्पू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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