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नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल की सजा
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शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रश्मि नंदा ने नाबालिग को बहलाकर भगाने व बलात्कार करने के एक मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और 35000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माने में से आधी धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने आरोप लगाया कि 25/26 सितंबर 2018 की रात 12:00 बजे मोहल्ला खलील कटरा निवासी रेशव उर्फ रेशम अपने साथियों के सहयोग से उसकी कक्षा आठ में पढ़ रही पुत्री को भगा ले गया। उसकी पुत्री अपने साथ जेवरात व मोबाइल भी लेकर गई।
पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद रेशव उर्फ रेशम के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में भेजा। मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात व सरकारी वकील राजीव अवस्थी के तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी रेशव उर्फ रेशम को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास तथा 35000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने आरोप लगाया कि 25/26 सितंबर 2018 की रात 12:00 बजे मोहल्ला खलील कटरा निवासी रेशव उर्फ रेशम अपने साथियों के सहयोग से उसकी कक्षा आठ में पढ़ रही पुत्री को भगा ले गया। उसकी पुत्री अपने साथ जेवरात व मोबाइल भी लेकर गई।
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पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद रेशव उर्फ रेशम के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में भेजा। मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात व सरकारी वकील राजीव अवस्थी के तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी रेशव उर्फ रेशम को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास तथा 35000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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