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नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को दस साल के कारावास की सजा
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शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पिंकू कुमार ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में एक आरोपी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा और संजीव कुमार सिंह ने बताया कि 24 जून 2014 को वादी की दो नाबालिग बेटियां बकरी चराने के लिए खेत पर गईं थीं। खेत पर शेरपुर गांव का धर्मवीर खड़ा था। धर्मवीर उसकी बड़ी बेटी को पकड़कर गन्ने के खेत में दुष्कर्म करने के लिए ले गया और मुंह बंद कर गिरा दिया। उसी समय गांव का एक युवक वहां पर पहुंच गया तो धर्मवीर वहां से भाग गया।
वादी की तहरीर के आधार पर धर्मवीर के खिलाफ तिलहर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना के बाद धर्मवीर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376, 511, 504 और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान पांच गवाहों के बयानात और सरकारी वकीलों के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने धर्मवीर को दोषी पाते हुए दस साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया।
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शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा और संजीव कुमार सिंह ने बताया कि 24 जून 2014 को वादी की दो नाबालिग बेटियां बकरी चराने के लिए खेत पर गईं थीं। खेत पर शेरपुर गांव का धर्मवीर खड़ा था। धर्मवीर उसकी बड़ी बेटी को पकड़कर गन्ने के खेत में दुष्कर्म करने के लिए ले गया और मुंह बंद कर गिरा दिया। उसी समय गांव का एक युवक वहां पर पहुंच गया तो धर्मवीर वहां से भाग गया।
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वादी की तहरीर के आधार पर धर्मवीर के खिलाफ तिलहर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना के बाद धर्मवीर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376, 511, 504 और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान पांच गवाहों के बयानात और सरकारी वकीलों के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने धर्मवीर को दोषी पाते हुए दस साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया।
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