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Shahjahanpur News: पुलिस पर फायरिंग के दोषी को तीन वर्ष छह माह का सश्रम कारावास
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शाहजहांपुर। पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के दोषी को अदालत ने तीन वर्ष छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
कोतवाली के एसआई विनोद कुमार मिश्रा ने 27 सितंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के गांव दिलावरपुर देवकली के रहने वाले प्रदीप वर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया था। पुलिस के गिरफ्तार करने पर उसके पास से एक तमंचा, नाल में फंसा खोखा और दो कारतूस बरामद हुए थे।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्याें के आधार पर अतिरिक्त सेशन जज-05 ने प्रदीप वर्मा को तीन वर्ष छह माह के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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कोतवाली के एसआई विनोद कुमार मिश्रा ने 27 सितंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के गांव दिलावरपुर देवकली के रहने वाले प्रदीप वर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया था। पुलिस के गिरफ्तार करने पर उसके पास से एक तमंचा, नाल में फंसा खोखा और दो कारतूस बरामद हुए थे।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्याें के आधार पर अतिरिक्त सेशन जज-05 ने प्रदीप वर्मा को तीन वर्ष छह माह के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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