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शाहजहांपुर में लगाया गया रात्रि कर्फ्यू

Fri, 16 Apr 2021 12:23 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Apr 2021 12:23 AM IST
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Civic Amenities
शाहजहांपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बृहस्पतिवार की रात से जिले में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। शहर से लेकर देहात तक रात नौ से लेकर सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी।
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शासनादेश के मुताबिक जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना केस पाये जा रहे हैं अथवा जहां कुल एक्टिव कोरोना केस 500 से अधिक हैं, वहां आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात नौ से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू करने पर विचार किया जाये। शासन के इसी आदेश के संबंध में डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने जिले में रात्रि निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) लागू करने का आदेश जारी किया है। बृहस्पतिवार को 51 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद जिले में एक्टिव केसों की संख्या 502 पहुंच गई है। पांच सौ से ज्यादा सक्रिय केस मिलते ही डीएम ने रात्रि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया।
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इन्हें मिलेगी राहत
डीएम ने स्पष्ट किया है कि कर्फ्यू के दौरान राज्य एवं राजकीय राजमार्गों पर व्यक्तियों व माल आदि का परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को लाने, ले जाने, रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्मिक तथा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित निजी कार्मिकों को आवागमन में छूट रहेगी। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को बाधित नहीं किया जायेगा। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जी-फल, दूध, अखबार आदि बेचने वालों को छूट मिलेगी। आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वालों जैसे बिजली, सफाई और जलापूर्ति से जुड़े कर्मचारियों को छूट मिलेगी। पेट्रोल-डीजल पंप खुले रहेंगे।
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यह बरतें सावधानी
बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। रात्रि कर्फ्यू के दौरान उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा। चेकिंग होने पर आई कार्ड दिखाएं। ट्रेन या बस से सफर करके रात में जिले में आते हैं तो टिकट संभालकर रखें। चेकिंग के दौरान टिकट दिखाने पर ही कार्रवाई से बच सकेंगे। किसी के बीमार होने या अन्य इमरजेंसी की स्थिति में बाहर निकलें तो कोई प्रमाण अपने साथ रखें।

जनपद में कोरोना संक्रमण की चिंताजनक स्थिति को देखते रात्रि निषेधाज्ञा प्रभावी की गई है, इसमें इसका उल्लंघन करने वालो पर धारा 144 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्रवाई होगी। पांच और इससे अधिक लोगों का एक साथ निकलना प्रतिबंधित रहेगा। निषेधाज्ञा के दौरान बाजार में सभी दुकानों की बंदी का कड़ाई से पालन कराया जायेगा। रेलवे और बस स्टेशन पर बाहर आने जाने वालो को छूट रहेगी लेकिन ऑटो, ई रिक्शा आदि वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, हालांकि किसी मरीज को ले जा रहे अथवा अन्य विशेष परिस्थितियों में ऐसे वाहन चलते पाये जाने पर छूट पर विचार किया जा सकता है - रामसेवक द्विवेदी एडीएम (प्रशासन)
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