{"_id":"5ef244138ebc3e43230f88fa","slug":"charge-sheet-filed-against-tabloid-deposits-shahjahanpur-news-bly4103119177","type":"story","status":"publish","title_hn":"तबलीगी जमातियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तबलीगी जमातियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
विज्ञापन
शाहजहांपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर सिंह की अदालत में मंगलवार को थाना सदर बाजार पुलिस ने 12 तब्लीगी जमातियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोप पत्र देखने ओर उनका संज्ञान लेने के बाद पत्रावली पर सुनवाई को अगली तिथि सात जुलाई नियत की गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सदर बाजार पुलिस ने 30 अप्रैल 20 को थाईलैंड निवासी हसई, सोब्री, यूसुफ, हारिश, अब्दुल रोरसा, सुराचाई, मखोशी, मारूफी, हसन मीना, तमिलनाडु निवासी हुसैन अहमद, अब्दुल सरदार एमएस और शहर के मोहल्ला दिलाजाक निवासी मसीउल्ला को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेज दिया था।
मसीउल्ला जमानत पर छूट चुका है। इसलिए उसे सम्मन और शेष जमातियों को वारंट के जरिये सात जुलाई को अदालत में तलब किया गया है। इन सभी पर धारा 188, 269, 270, 271, 3 महामारी अधिनियम एवं 14 विदेशी अधिनियम के तहत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। बता देें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गत 18 मई को थाईलैंड निवासी नौ जमातियों के जमानत प्राथ्रना पत्र निरस्त कर दिए थे। इन लोगों के जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस बुधवार को जिला सत्र न्यायाधीश रामबाबू शर्मा के न्यायालय में होगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सदर बाजार पुलिस ने 30 अप्रैल 20 को थाईलैंड निवासी हसई, सोब्री, यूसुफ, हारिश, अब्दुल रोरसा, सुराचाई, मखोशी, मारूफी, हसन मीना, तमिलनाडु निवासी हुसैन अहमद, अब्दुल सरदार एमएस और शहर के मोहल्ला दिलाजाक निवासी मसीउल्ला को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
मसीउल्ला जमानत पर छूट चुका है। इसलिए उसे सम्मन और शेष जमातियों को वारंट के जरिये सात जुलाई को अदालत में तलब किया गया है। इन सभी पर धारा 188, 269, 270, 271, 3 महामारी अधिनियम एवं 14 विदेशी अधिनियम के तहत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। बता देें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गत 18 मई को थाईलैंड निवासी नौ जमातियों के जमानत प्राथ्रना पत्र निरस्त कर दिए थे। इन लोगों के जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस बुधवार को जिला सत्र न्यायाधीश रामबाबू शर्मा के न्यायालय में होगी। संवाद
विज्ञापन