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Shahjahanpur News: बाल श्रम और पॉक्सो एक्ट के प्रति किया गया जागरूक

Thu, 05 Jun 2025 12:50 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 05 Jun 2025 12:50 AM IST
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Awareness created about child labour and POCSO Act
​शिविर में संबो​धित करते जिला वि​धिक विकास सेवा प्रा​धिकरण के सचिव ओम प्रकाश मिश्र तृतीय। स्रोत
शाहजहांपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम एवं पाॅक्सो एक्ट के विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन पिपरौला स्थित कृभको फर्टिलाइजर्स में किया गया।
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शिविर की अध्यक्षता करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ओमप्रकाश मिश्र तृतीय ने कहा कि पाॅक्सो एक्ट के तहत अपराध करने वालों को कानून में मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करना सभी का मौलिक अधिकार है।
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सहायक श्रमायुक्त नासिर खान से बताया कि बाल श्रम नहीं कराना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना-लिखाना आवश्यक है। चीफ एलएडीसीएस दिनेश कुमार मिश्रा ने कहा कि पाॅक्सो एक्ट के लागू होने के बाद इससे संबंधित अपराधों में कमी आई है।
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असिस्टेंट एलएडीसीएस विवेक शर्मा ने कहा कि हम सभी को बच्चों के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। महाप्रबंधक विवेक महरोत्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल ने किया। इस दौरान श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजेश सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक सुधांशु पाठक आदि मौजूद रहे।
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