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Shahjahanpur News: पुवायां तहसील में एक और गड़बड़झाला, पेशकार और ऑपरेटर पर रिपोर्ट के आदेश
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पुवायां। तत्कालीन तहसीलदार अरुण सोनकर का तबादला होने के बाद बैकडेट में सादे पन्नों पर हस्ताक्षर कर आदेश जारी करने के मामले का भंडाफोड़ होने के बाद पुवायां तहसील में एक और घोटाला सामने आया है।
राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) पोर्टल पर तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर से आदेश अपलोड करने के मामले में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने तहसीलदार राघवेश मणि त्रिपाठी को रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है।
वर्तमान तहसीलदार ने डीएम को पोर्टल पर फर्जी आदेश अपलोड किए जाने की जानकारी दी थी। डीएम ने एडीएम न्यायिक से मामले की जांच कराई थी। एडीएम ने जांच रिपोर्ट में डीएम को बताया कि मिसलबंद रजिस्टर के क्रमांक 431 पर वाद संख्या-टी-202512610201622 गांव रंपुरिया के पक्षकार चेतनवाला आदि बनाम शिवकुमार के नाम दर्ज है।
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विवाद विरासत का है और विवादित गाटा संख्या-29/87780 दर्ज है। इस वाद को बाद में ऑनलाइन आरसीसीएमएस पोर्टल पर पेशकार की लॉग इन आईडी और पासवर्ड से बदलते हुए गांव डुंडवा, पक्षकार वंदना कौशल बनाम जसवंत राय गाटा संख्या-83 रकबा 9.239 हे. में से 4.8600 और गाटा संख्या 73 रकबा 1.619 हे. दर्ज कर दिया गया। तत्कालीन तहसीलदार अरुण सोनकर ने 26 जून को दी गई रिपोर्ट में बताया कि प्रपत्रों पर उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए हैं।
एडीएम ने जांच में पाया था कि ऑनलाइन अपलोड किया गया बदलाव कूटरचित और फर्जी है और इसे 25 मार्च को पोर्टल पर पेशकार की लॉगइन आईडी से अपलोड कर ई-परवाना जारी किया गया था। एडीएम की रिपोर्ट के बाद डीएम ने तहसीलदार को तत्कालीन पेशकार विजय श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार कानूनगो, प्राइवेट ऑपरेटर धर्मेंद्र सिंह और लाभ पाने वाले पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है। थाना प्रभारी रवि करन सिंह ने बताया कि इस मामले में तहसील प्रशासन की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।
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पोर्टल पर तत्कालीन तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर से मुकदमा नंबर और पक्षकार बदले जाने के मामले में रजिस्ट्रार कानूनगो से कोई लेना-देना नहीं है। उनका नाम हटा दिया गया है। डीएम के आदेशानुसार तत्कालीन पेशकार और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
चित्रा निर्वाल, एसडीएम पुवायां
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राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) पोर्टल पर तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर से आदेश अपलोड करने के मामले में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने तहसीलदार राघवेश मणि त्रिपाठी को रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है।
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वर्तमान तहसीलदार ने डीएम को पोर्टल पर फर्जी आदेश अपलोड किए जाने की जानकारी दी थी। डीएम ने एडीएम न्यायिक से मामले की जांच कराई थी। एडीएम ने जांच रिपोर्ट में डीएम को बताया कि मिसलबंद रजिस्टर के क्रमांक 431 पर वाद संख्या-टी-202512610201622 गांव रंपुरिया के पक्षकार चेतनवाला आदि बनाम शिवकुमार के नाम दर्ज है।
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विवाद विरासत का है और विवादित गाटा संख्या-29/87780 दर्ज है। इस वाद को बाद में ऑनलाइन आरसीसीएमएस पोर्टल पर पेशकार की लॉग इन आईडी और पासवर्ड से बदलते हुए गांव डुंडवा, पक्षकार वंदना कौशल बनाम जसवंत राय गाटा संख्या-83 रकबा 9.239 हे. में से 4.8600 और गाटा संख्या 73 रकबा 1.619 हे. दर्ज कर दिया गया। तत्कालीन तहसीलदार अरुण सोनकर ने 26 जून को दी गई रिपोर्ट में बताया कि प्रपत्रों पर उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए हैं।
एडीएम ने जांच में पाया था कि ऑनलाइन अपलोड किया गया बदलाव कूटरचित और फर्जी है और इसे 25 मार्च को पोर्टल पर पेशकार की लॉगइन आईडी से अपलोड कर ई-परवाना जारी किया गया था। एडीएम की रिपोर्ट के बाद डीएम ने तहसीलदार को तत्कालीन पेशकार विजय श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार कानूनगो, प्राइवेट ऑपरेटर धर्मेंद्र सिंह और लाभ पाने वाले पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है। थाना प्रभारी रवि करन सिंह ने बताया कि इस मामले में तहसील प्रशासन की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।
पोर्टल पर तत्कालीन तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर से मुकदमा नंबर और पक्षकार बदले जाने के मामले में रजिस्ट्रार कानूनगो से कोई लेना-देना नहीं है। उनका नाम हटा दिया गया है। डीएम के आदेशानुसार तत्कालीन पेशकार और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
चित्रा निर्वाल, एसडीएम पुवायां