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Shahjahanpur News: कब्रिस्तान परिसर में घुसे पिल्ले को पीटकर मार डाला

Tue, 10 Mar 2026 12:54 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Mar 2026 12:54 AM IST
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A puppy that entered the cemetery was beaten to death.
कबिस्तान में घुसे कुत्ते को पीटते लोग। स्रोत: वीडियो ग्रेब
शाहजहांपुर। शहर के मोहल्ला लाला तेली बजरिया स्थित कब्रिस्तान परिसर में घुसे पालतू कुत्ते के पिल्ले को बोरे में बंद कर कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला और उसके शव को गायब कर दिया। सोशल मीडिया पर पिल्ले को पीटने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। इस मामले में जीव सहयोग फाउंडेशन के संस्थापक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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रविवार की रात एक 12 वर्षीय बालक का थाना सदर बाजार के नाम से एक शिकायती पत्र वायरल हुआ, लेकिन उसमें उसका पता नहीं लिखा था और न ही हस्ताक्षर थे। शिकायती पत्र के अनुसार, बालक का कहना था कि वह शाम पांच बजे अपने पालतू पिल्ले को टहलाने निकला था। इस बीच वह रस्सी से छूट गया।
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आरोप है कि कब्रिस्तान परिसर में कुछ लोगों ने पिल्ले को बंद कर लिया और पीटा। जब छत से देखने गया तो पांच लोग पिल्ले को पीट रहे थे। जब छत से वीडियो बनाया तो उन लोगों ने गालियां देते हुए घरवालों को जान से मारने की धमकी दी। कहा कि जैसे पिल्ले को बोरी में बंद कर मार दिया, ऐसे ही उसे भी मार देंगे। वहीं, साेमवार देर शाम इस मामले में थाने पहुंचे जीव सहयोग फाउंडेशन के संस्थापक पीयूष पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पीयूष पांडेय ने बताया कि उन्हें रविवार को मोहल्ला लाला तेली बजरिया निवासी करन ने जानकारी दी कि कुछ लोगों ने उसके पालतू पिल्ले को कब्रिस्तान परिसर में मंजू रानी स्कूल के पास मार दिया है। करन ने घटना का एक वीडियो साझा कर मामला पुलिस के पास लाने में मदद मांगी। करन ने बताया कि यह घटना सात मार्च की शाम करीब पांच बजे की है।
वीडियो में दिख रहा है कि पांच लोग अपने हाथों में डंडे लिए हुए पिल्ले को दौड़ाकर पीट रहे हैं। पिल्ला बचने के लिए एक चारपाई के नीचे छिप गया, लेकिन उन लोगों ने चारपाई हटा दी और पिल्ले के ऊपर प्लास्टिक का बोरा डालकर डंडों से पीटा।

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पांच वर्ष तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान
पीयूष पांडेय ने बताया कि पिल्ले की मौत के बाद सुबूत नष्ट करने के लिए सभी शव को उठा ले गए। किसी जानवर को मारना एक गंभीर अपराध है। पांच वर्ष तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। सदर बाजार थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि पीयूष पांडेय की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान व उनकी गिरफ्तारी को टीम लगा दी है।
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