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नगर निगम कर्मचारी के बरातघर का एक हिस्सा जेसीबी से तोड़ा

Thu, 03 Nov 2022 12:23 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Nov 2022 12:23 AM IST
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A part of the wedding hall of a municipal employee was broken by JCB
सिटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में केवल खन्नौत नदी के डूब क्षेत्र के हिस्से में की गई कार्रवाई
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शाहजहांपुर। शहर के लोधीपुर इलाके में खन्नौत नदी के डूब क्षेत्र में नगर निगम के कर्मचारी श्रीराम द्वारा पत्नी के नाम जमीन खरीदकर बनवाए जा रहे बरातघर का निर्माण कार्य दो माह पहले रोका गया था। बुधवार की शाम पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह ने अपनी निगरानी में अवैध बरातघर के उस हिस्से को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया, जो पिछले दिनों आई बाढ़ में डूब गया था। अब संबंधित को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सितंबर में सिटी मजिस्ट्रेट को शिकायत मिली थी कि नगर निगम का एक कर्मचारी लोधीपुर में खन्नौत के बिल्कुल किनारे डूब क्षेत्र (फ्लड जोन) में खरीदी गई जमीन पर बरात घर की चहारदीवारी का निर्माण करा रहा है। निरीक्षण करने मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने पाया कि बरात घर के गेट सहित आगे की दीवार और दोनों साइडों में चहारदीवारी खड़ी की जा चुकी है, जबकि नदी की ओर पिछला हिस्सा खुला हुआ है। नगर निगम कर्मचारी को तलब किया तो उसने कई वर्ष पहले पत्नी के नाम रजिस्टर्ड बैनामा व अन्य कागजात दिखाकर जमीन पर मालिकाना हक के नाते निर्माण कार्य सही ठहराने का प्रयास किया।
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चूंकि, निर्माण कार्य बिल्कुल नदी की तलहटी के पास किया गया। इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट ने डूब क्षेत्र में जमीन के बैनामे को भी नियम विरुद्घ मानते हुए तहकीकात कराई। विनियमित क्षेत्र कार्यालय के पुराने रिकार्ड से पता चला कि बरात घर बनाने वाले को दो साल पहले ही (वर्ष 2020 में) उसकी पत्नी के नाम नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। पिछले दिनों बाढ़ के दौरान डूब क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने तमाम मकानों के साथ बरात घर भी जलमग्न पाया। तब तक उसके पिछले हिस्से को तारों की बाड़ लगाकर बंद किया जा चुका था।
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नोटिस और दोबारा मौखिक चेतावनी के बावजूद बरातघर का निर्माण नहीं हटाए जाने पर बुधवार देर शाम सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और नगर निगम की जेसीबी चलवा दी। इस दौरान विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता रामवीर सिंह और निगम के कर्मचारी भी मौजूद रहे। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद निर्माणकर्ता से मलबा हटवाने को नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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