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पीड़ित पक्ष पर 107/116 की कार्रवाई की तो नपेंगे थानाध्यक्ष
Updated Fri, 14 Jul 2017 08:22 PM IST
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शाहजहांपुर। एसपी केबी सिंह ने कहा है कि यदि पीड़ित पक्ष पर बिना किसी जांच-पड़ताल के शांतिभंग या 107/116 की कार्रवाई की गई तो संबंधित थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह निर्देश पुवायां थाना क्षेत्र के गांव जुझारपुर निवासी हिमांशु त्रिवेदी की शिकायत के बाद दिए हैं।
पुवायां के गांव जुझारपुर निवासी हिमांशु त्रिवेदी ने 29 मई को पुवायां कोतवाली में मारपीट आदि की धाराओं में ज्ञानेंद्र, आलोक और विवेक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देनी शुरू कर दी। आरोपियों ने एक पुलिस अधिकारी के जरिए हिमांशु के खिलाफ 107/116 की कार्रवाई करा दी। हिमांशु की शिकायत सुनने के बाद एसपी केबी सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वायरलेस पर सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वादी पक्ष पर बिना किसी जांच पड़ताल के शांतिभंग या 107/116 की कार्रवाई न करें। अगर ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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पुवायां के गांव जुझारपुर निवासी हिमांशु त्रिवेदी ने 29 मई को पुवायां कोतवाली में मारपीट आदि की धाराओं में ज्ञानेंद्र, आलोक और विवेक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देनी शुरू कर दी। आरोपियों ने एक पुलिस अधिकारी के जरिए हिमांशु के खिलाफ 107/116 की कार्रवाई करा दी। हिमांशु की शिकायत सुनने के बाद एसपी केबी सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वायरलेस पर सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वादी पक्ष पर बिना किसी जांच पड़ताल के शांतिभंग या 107/116 की कार्रवाई न करें। अगर ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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