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भतीजी से छेड़छाड़ में ताऊ को सात वर्ष की कैद
Updated Tue, 20 Nov 2018 11:32 PM IST
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भतीजी से छेड़छाड़ में ताऊ को सात वर्ष की कैद
पचास हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया गया दंडित
वर्ष 2016 में चारा डालने के दौरान ताऊ ने की थी हरकत
अमर उजाला ब्यूरो
शाहजहांपुर। छोटे भाई की बेटी से वर्ष 2016 में की गई छेड़छाड़ के मामले में आरोप सिद्ध होने पर नवम अपर सत्र न्यायाधीश फराह मतलूब ने सात वर्ष की सजा और पचास हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
पुवायां के एक गांव निवासी युवती 15 फरवरी 2016 को जानवरों को चारा डाल रही थी। उसी समय उसके ताऊ आ गए और गंदी हरकतें करते हुए उससे कपड़े उतारने को कहा। विरोध करने पर भी ताऊ ने उसके कपड़े उतार दिए। वह कपड़े समेटने के साथ ही चीखती हुई घर से बाहर निकल कर दूसरे गांव पहुंची। गांव के चौकीदार ने उसे एक घर छोड़ दिया। चार दिन बाद उसने थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट ताऊ के खिलाफ दर्ज कराई। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान सरकारी वकील उमेश गुर्जर की ओर से पेश किए गए चार गवाहों के बयान सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए सात वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पिता और भाई की कर दी गई थी हत्या
पीड़िता के पिता और भाई की हत्या कर दी गई थी। उस समय उसकी उम्र पांच वर्ष थी। तब वह दादी के पास रहने लगी। पांच वर्ष बाद दादी की भी मृत्यु हो जाने पर ताऊ ने उसे अपने पास रख लिया। पिता के नाम दर्ज संपत्ति उसके नाम आ गई जिसे कुछ दिन बाद ताऊ ने बेच दिया। इसके बाद गंदी हरकत पर ताऊ आ गया।
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पचास हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया गया दंडित
वर्ष 2016 में चारा डालने के दौरान ताऊ ने की थी हरकत
अमर उजाला ब्यूरो
शाहजहांपुर। छोटे भाई की बेटी से वर्ष 2016 में की गई छेड़छाड़ के मामले में आरोप सिद्ध होने पर नवम अपर सत्र न्यायाधीश फराह मतलूब ने सात वर्ष की सजा और पचास हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
पुवायां के एक गांव निवासी युवती 15 फरवरी 2016 को जानवरों को चारा डाल रही थी। उसी समय उसके ताऊ आ गए और गंदी हरकतें करते हुए उससे कपड़े उतारने को कहा। विरोध करने पर भी ताऊ ने उसके कपड़े उतार दिए। वह कपड़े समेटने के साथ ही चीखती हुई घर से बाहर निकल कर दूसरे गांव पहुंची। गांव के चौकीदार ने उसे एक घर छोड़ दिया। चार दिन बाद उसने थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट ताऊ के खिलाफ दर्ज कराई। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान सरकारी वकील उमेश गुर्जर की ओर से पेश किए गए चार गवाहों के बयान सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए सात वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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पिता और भाई की कर दी गई थी हत्या
पीड़िता के पिता और भाई की हत्या कर दी गई थी। उस समय उसकी उम्र पांच वर्ष थी। तब वह दादी के पास रहने लगी। पांच वर्ष बाद दादी की भी मृत्यु हो जाने पर ताऊ ने उसे अपने पास रख लिया। पिता के नाम दर्ज संपत्ति उसके नाम आ गई जिसे कुछ दिन बाद ताऊ ने बेच दिया। इसके बाद गंदी हरकत पर ताऊ आ गया।
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