{"_id":"59355eac4f1c1b21768b4574","slug":"14966698818-shahjahanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"काननगो के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
काननगो के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्ट
Updated Mon, 05 Jun 2017 07:07 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
जलालाबाद (शाहजहांपुर)। भ्रामक जानकारी देकर अधिकारियों को गुमराह करने के मामले में कानूनगो के खिलाफ एसडीएम ने प्रतिकूल प्रविष्ट दिए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले की जांच नायब तहसीलदार को सौंपी है।
एसडीएम पद्म सिंह ने बताया कि गांव याकूबपुर निवासी रामभरोसे की जमीन की मेड़बंदी किए जाने के आदेश 16 मई को जारी किए गए थे। विरोधी पार्टी से मिल जाने के कारण जब मेड़बंदी का काम नहीं हो सका तो रामभरोसे ने इसकी शिकायत की। उन्होंने कानूनगो प्रेमपाल से इसका कारण जानना चाहा तो कानूनगो ने उन्हें बताया कि उक्त जमीन का मामला कोर्ट मे लंबित है। उसकी पत्रावली भी न्यायालय में ही है। बताया कि जांच में उक्त बात झूठ पाए जाने पर संबंधित कानूनगो को प्रतिकूल प्रविष्ट दिए जाने के आदेश जारी किए गए। साथ ही पूरे मामले की जांच नायब तहसीलदार श्यामवीर सिंह को सौंप दी गई है।
विज्ञापन