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Sant Kabir Nagar News: किशोरी से गलत हरकत के दोषी युवक को तीन वर्ष की सजा

Tue, 30 Jun 2026 01:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 30 Jun 2026 01:18 AM IST
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Youth sentenced to three years for indecent behavior with teenager
संतकबीरनगर। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने किशोरी से गलत हरकत के मामले में दोषी पाए जाने पर युवक बलिराम को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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14 वर्षीय वादिनी मुकदमा ने आरोप लगाया था कि वह 26 अगस्त 2018 को दोपहर 12:00 बजे अपने घर की छत पर कपड़ा उतारने गई तो आरोपी ने पकड़ कर गलत काम किया। थाना मेंहदवाल में आरोपी के विरुद्ध यौन शोषण करने व पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई। विवेचक ने विवेचना के उपरांत साक्ष्य के आधार पर यौन शोषण करने की धारा को विलोपित करते हुए नाबालिग से गलत हरकत करने के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में आरोपी ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। दौरान विचारण अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया तथा आठ दस्तावेज के साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने पक्षों की दलील सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर थाना मेंहदावल क्षेत्र के आरोपी बलिराम को दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष सश्रम कारावास व 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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