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Sant Kabir Nagar News: वी-बाजार को कैरी बैग के दाम के साथ 30 हजार अदा करने का आदेश
Fri, 21 Mar 2025 11:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 21 Mar 2025 11:42 PM IST
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संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने कैरी बैग की कीमत वसूल किए जाने के एक मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कैरी बैग की कीमत चार रुपये को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ तीस हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। मामला खलीलाबाद में स्थित वी-बाजार का है।
मुखलिसपुर रोड मोहल्ला गांधीनगर खलीलाबाद निवासी संजय कुमार श्रीवास्तव ने उपभोक्ता न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिनांक आठ मार्च 2024 को नेहरु चौक खलीलाबाद में स्थित वी-बाजार से कुछ कपड़े और अन्य सामान खरीदा, जिसका मूल्य रुपए 917 था। कैश काउंटर पर रोकड़िया गोविंद भट्ट ने सभी सामान को एक कैरी बैग में रखते हुए रुपए 921 की मांग किया। आपत्ति करने पर उनके द्वारा कहा गया कि कैरी बैग का दाम देना पड़ेगा। कैरी बैग गुणवत्ता विहीन होने के कारण रास्ते में फट गया। इस बात से क्षुब्ध होकर उन्होंने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। वी-बाजार की तरफ से उनके प्रबंधक व रोकड़िया ने अपना जवाब भी लगाया, जिसे न्यायालय ने अपर्याप्त पाते हुए परिवादी के पक्ष में निर्णय सुनाया।
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत विपक्षीगण के विरुद्ध परिवाद को स्वीकार करते हुए कैरी बैग का संपूर्ण मूल्य चार रुपये को 10 प्रतिशत साधारण ब्याज तथा क्षतिपूर्ति के रूप में और 30 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। उक्त समयावधि में भुगतान न करने वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
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मुखलिसपुर रोड मोहल्ला गांधीनगर खलीलाबाद निवासी संजय कुमार श्रीवास्तव ने उपभोक्ता न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिनांक आठ मार्च 2024 को नेहरु चौक खलीलाबाद में स्थित वी-बाजार से कुछ कपड़े और अन्य सामान खरीदा, जिसका मूल्य रुपए 917 था। कैश काउंटर पर रोकड़िया गोविंद भट्ट ने सभी सामान को एक कैरी बैग में रखते हुए रुपए 921 की मांग किया। आपत्ति करने पर उनके द्वारा कहा गया कि कैरी बैग का दाम देना पड़ेगा। कैरी बैग गुणवत्ता विहीन होने के कारण रास्ते में फट गया। इस बात से क्षुब्ध होकर उन्होंने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। वी-बाजार की तरफ से उनके प्रबंधक व रोकड़िया ने अपना जवाब भी लगाया, जिसे न्यायालय ने अपर्याप्त पाते हुए परिवादी के पक्ष में निर्णय सुनाया।
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न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत विपक्षीगण के विरुद्ध परिवाद को स्वीकार करते हुए कैरी बैग का संपूर्ण मूल्य चार रुपये को 10 प्रतिशत साधारण ब्याज तथा क्षतिपूर्ति के रूप में और 30 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। उक्त समयावधि में भुगतान न करने वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
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