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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के दो दोषियों को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड

Sat, 15 Nov 2025 01:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 15 Nov 2025 01:42 AM IST
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Two people convicted of assault were sentenced to imprisonment and fine till the rising of the court.
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मारपीट के मामले में दो अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। सीजे(एसडी) एसीजेएम कोर्ट ने थाना बखिरा में दर्ज मामले में अभियुक्त अमर खान उर्फ जुम्मन निवासी बखिरा को न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 3,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही एक अन्य मामले में कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित जीतन तुरहा निवासी बखिरा को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1,200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद
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आर्म्स एक्ट में दोषी काे साधारण कारावास व अर्थदंड

संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आर्म्स एक्ट के अपराध में अभियुक्त को 4 दिन के साधारण कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के विवेचना तथा अभियोजन की पैरवी के बाद 14 नवंबर को न्यायालय सीजेएम के कोर्ट ने कोतवाली खलीलाबाद से संबंधित अभियुक्त व्यास मुनी पाठक निवासी दशहरा को जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर धारा आयुध अधिनियम के अपराध में 4 दिन के साधारण कारावास व 2,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
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