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Sant Kabir Nagar News: गैंगस्टर के दो आरोपी दोषमुक्त
Wed, 07 Jan 2026 12:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 07 Jan 2026 12:32 AM IST
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संतकबीरनगर/बस्ती। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) व गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिर की अदालत ने मंगलवार को गिरोह बंद अधिनियम गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपी मो. इलियास उर्फ पप्पू निवासी अकोलही कला, थाना-खेसरहा जिला सिद्धार्थनगर व फौजदार निवासी दुर्गजोत, थाना बखिरा, जिला संतकबीरनगर को सबूत के अभाव में दोषमुक्त का आदेश दिया है।
पुलिस ने कोर्ट में तर्क दिया कि मो इलियास उर्फ पप्पू का एक संगठित गिरोह है। वह अपने साथी फौजदार के साथ इस राज्य से लेकर पश्चिम बंगाल तक गोवंशीय पशुओं का वध करने के आशय से तस्करी कर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए परिवहन करते है। इनका एक संगठित आपराधिक गिरोह है। गैंग लीडर मो. इलियास उर्फ पप्पू है। न्यायाधीश ने सबूत के अभाव में दोनों आरोपियो को दोषमुक्त करने का आदेश दिया। संवाद
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पुलिस ने कोर्ट में तर्क दिया कि मो इलियास उर्फ पप्पू का एक संगठित गिरोह है। वह अपने साथी फौजदार के साथ इस राज्य से लेकर पश्चिम बंगाल तक गोवंशीय पशुओं का वध करने के आशय से तस्करी कर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए परिवहन करते है। इनका एक संगठित आपराधिक गिरोह है। गैंग लीडर मो. इलियास उर्फ पप्पू है। न्यायाधीश ने सबूत के अभाव में दोनों आरोपियो को दोषमुक्त करने का आदेश दिया। संवाद
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