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Sant Kabir Nagar News: सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी दोषमुक्त

Tue, 30 Jan 2024 01:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 30 Jan 2024 01:40 AM IST
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Two accused of gang rape acquitted
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बनाए गए दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने प्रभारी निरीक्षक धनघटा को तहरीर दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री 7 फरवरी 2015 को घर में अकेली थी। वह और उसकी पत्नी एवं उसके बच्चे खेत में काम कर रहे थे। उसका घर सीवान में है। सुबह 11 बजे गांव के एक आरोपी उसकी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर जबरिया दुष्कर्म किया। पुत्री ने घर आने पर उसे और पत्नी को आपबीती बताई।
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उसने आरोपी के पिता से शिकायत किया तो उसने कहा कि वह लोग पंचायत कर समझ लेंगे। उसकी लड़की गर्भवती हो गई। वह लोक लाज के कारण आरोपी के पिता से कहा कि उसकी लड़की की शादी आरोपी से कर दो। इसके बावजूद वह शादी नहीं किए।
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तहरीर के अधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत थाना धनघटा पर मुकदमा दर्ज किया। विवेचक ने जांच के बाद धारा में बढ़ोतरी करते हुए व एक और आरोपी का नाम प्रकाश में आने पर सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दो आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चा पैदा होना कहा गया है। पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया कि उसके साथ दोनों आरोपियों ने दुष्कर्म किया। जिससे एक बच्ची पैदा हुई।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि पीड़िता का पति शादी के दो वर्ष पूर्व से पीड़िता के घर बराबर आता जाता था। उसी से पीड़िता को बच्ची पैदा हुई। इसी कारण पीड़िता के पति ने बाद में पीड़िता से शादी किया। जबकि डीएनए रिपोर्ट में तथा पीड़िता के कथन आपस में विरोधाभास हैं। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपियों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने थाना धनघटा के दोनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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