फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Two accused of assault ordered to remain on probation for nine months

Sant Kabir Nagar News: मारपीट के दो दोषियों को नौ माह के परिवीक्षा पर रहने का आदेश

Tue, 07 Jan 2025 11:34 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 07 Jan 2025 11:34 PM IST
विज्ञापन
Two accused of assault ordered to remain on probation for nine months
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने मारपीट के दो आरोपियाें को दोषी मानते हुए नौ माह के परिवीक्षा पर रहने का आदेश जारी किया है।
विज्ञापन

थाना धनघटा अंतर्गत कटया निवासी रामदौर मौर्य ने धनघटा थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि 12 दिसंबर 2004 को शाम सात बजे वह शौच के लिए खेत में गए थे तो वहां देवानंद, केदार उनके ऊपर टूट पड़े और उनको पकड़कर पीटना शुरू कर दिए। जब वह बेहाल होकर गिर गए तो केदार ने कट्टा निकाल कर कहा कि गोली मार देते हैं। इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। वह अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे तो उक्त लोग उन्हें फिर मारे। जिससे वह बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वह आवाज दिए तो परिवार के लोग उन्हें उठाकर ले गए और दवा इलाज कराए। मामले में केदार और देवानंद के विरुद्ध आरोप पत्र विवेचक ने प्रेषित किया।

अभियोजन की तरफ से कुल सात साक्षियों का साक्ष्य कराया गया। सभी साथियों ने आयोजन कथानक का समर्थन किए जिसके आधार पर सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी केदार और देवानंद को मारपीट के मामले में दोषी मानते हुए नौ माह के परिवीक्षा पर रहने का आदेश दिए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed