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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास

Fri, 22 Aug 2025 12:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 22 Aug 2025 12:24 AM IST
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Three years rigorous imprisonment to the accused for molesting a minor
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने घर में घुसकर अवयस्क लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।
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पीड़िता के पिता ने थाना दुधारा पुलिस को तहरीर देकर कथन किया कि 31 दिसंबर 2017 की 8 बजे रात में वह पत्नी के साथ गांव में प्रवचन सुनने गए थे। घर पर उनकी 16 वर्षीय लड़की मौजूद थी। गांव का आरोपी उसके घर पर गया और लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी शोर मचाना चाही तो आरोपी उसको मारपीट कर भाग गया। वह जब घर आया तो लड़की ने आप बीती बताई। थाना दुधारा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में आरोपी ने आरोप से इंकार किया और विचरण की मांग की। अदालत ने पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोप साबित पाए जाने पर थाना दुधारा क्षेत्र निवासी विजेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र को तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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