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Sant Kabir Nagar News: छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास
Sat, 27 Sep 2025 06:35 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 27 Sep 2025 06:35 PM IST
सार
संतकबीरनगर की पाॅक्सो अदालत ने नाबालिग से अश्लील हरकत के दोषी अजय उर्फ अक्षय को तीन साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता को नालसा स्कीम के तहत सहायता देने का भी आदेश दिया गया।
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विस्तार
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत व छेड़खानी करने के मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
थाना महुली क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर दिया कि 14 मार्च 2022 को सुबह 6 बजे बेटी चाय बनाकर खेत में पहुंचाने आ रही थी। रास्ते में आरोपी अजय उर्फ अक्षय ने गलत नियत से उसके लड़की के हाथ को पकड़ कर खींचते हुए झाड़ में ले गया। शोर मचाने पर आरोपी उसे मारपीट कर अपशब्द कहते हुए जान माल की धमकी देते हुए फरार हो गया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 10 गवाहों को पेश किया।
जिन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। अपराध साबित पाए जाने पर थाना महुली के दोषी अजय उर्फ अक्षय को तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। नालसा स्कीम में पीड़िता को पांच रुपये देने का भी आदेश दिया है।
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थाना महुली क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर दिया कि 14 मार्च 2022 को सुबह 6 बजे बेटी चाय बनाकर खेत में पहुंचाने आ रही थी। रास्ते में आरोपी अजय उर्फ अक्षय ने गलत नियत से उसके लड़की के हाथ को पकड़ कर खींचते हुए झाड़ में ले गया। शोर मचाने पर आरोपी उसे मारपीट कर अपशब्द कहते हुए जान माल की धमकी देते हुए फरार हो गया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 10 गवाहों को पेश किया।
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जिन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। अपराध साबित पाए जाने पर थाना महुली के दोषी अजय उर्फ अक्षय को तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। नालसा स्कीम में पीड़िता को पांच रुपये देने का भी आदेश दिया है।
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