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हत्या के प्रयास में तीन को दस साल कारावास की सजा

Wed, 01 Dec 2021 11:27 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 01 Dec 2021 11:27 AM IST
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Three sentenced to ten years imprisonment for attempt to murder
हत्या के प्रयास में तीन को दस साल कारावास की सजा
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने हत्या के प्रयास के तीन दोषियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 26 -26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार ने बताया कि भोकाई गांव निवासी अमरजीत यादव ने थाना महुली में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 25 फरवरी 2012 को दोपहर 12:00 बजे रामकवल, हरिशंकर और सोनू निवासी भोकाई लाठी-डंडा, भाला लेकर उन्हें पीटने लगे।
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बीच-बचाव करने आए उनके साले जित्तू निवासी निवाहा थाना सहजनवां को जान से मारने के इरादे से छाती में आरोपितों ने भाला भोंक दिया था। मामले में थाना महुली में हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप साबित पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने सजा सुनाई।
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