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Sant Kabir Nagar News: गोवध के तीन दोषियों न्यायालय उठने तक की सजा

Sat, 06 Dec 2025 01:04 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 06 Dec 2025 01:04 AM IST
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Three people convicted of cow slaughter were sentenced to imprisonment until the court adjourns.
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोवध निवारण अधिनियम के तहत तीन अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 3,000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। पुलिस के विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 4 दिसंबर को न्यायालय सीजे(एसडी) /एसीजेएम की अदालत ने सीएस एक्ट थाना महुली से सम्बन्धित अभियुक्त दीन मोहम्मद, जुम्मन उर्फ मतलूम, इकबाल निवासी छितही को दोषसिद्ध के आधार पर प्रत्येक अभियुक्त को जुर्म स्वीकार लेने के मामले में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व प्रत्येक को 1000-1000 रुपये के जुर्माना का दंडादेश पारित किया। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को 30 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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