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Sant Kabir Nagar News: चेक बाउंस के मामले तीन माह की सजा

Fri, 04 Jul 2025 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 04 Jul 2025 11:41 PM IST
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Three months imprisonment in cheque bounce case
संतकबीरनगर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को 3.50 लाख रुपये और पांच प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लगभग 7 साल 11 माह तक केस के चलने पर 1.38 लाख रुपये ब्याज निर्धारित कर तीन माह के साधारण कारावास से दंडित किया है।
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कोतवाली खलीलाबाद के नेहरू चौक निवासी अम्बा लाल सोनी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अक्तूबर 2017 में परिवाद दाखिल कर कथन किया कि आरोपी महेंद्र कुमार ने 25 मार्च 2017 को 3.50 लाख का केनरा बैंक शाखा खलीलाबाद का एक चेक दिया था। उक्त चेक को कलेक्शन के लिए बैंक ऑफ इंडिया खलीलाबाद शाखा के अपने खाता में 22 जून 2017 को जमा किया। बैंक ने 23 जून 2017 को खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण चेकशुदा धनराशि को भुगतान करने से इनकार कर दिया और चेक को बाउंस करते हुए वापस कर दिया।
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चेक बाउंस होने के उपरांत महेंद्र कुमार को 6 जुलाई 2017 को जरिए रजिस्ट्री से विधिक नोटिस दिया। उसके बावजूद उन्होंने भुगतान नहीं किया। मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले में पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा पत्रावली का अवलोकन कर चेक बाउंस के अपराध का दोषी पाए जाने पर दोषी महेन्द्र कुमार निवासी बेलवा मैनसिर थाना खलीलाबाद के विरुद्ध आदेश दिया है।
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