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Sant Kabir Nagar News: तीन दोषियों को कोर्ट उठने तक कारावास और अर्थदंड

Tue, 11 Nov 2025 02:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 11 Nov 2025 02:24 AM IST
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Three convicts sentenced to imprisonment and fine till the rising of the court
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मारपीट के मामले में तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया। सोमवार को न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित अभियुक्त हरेराम व निरंकार निवासी लोहरौली मिश्र को उनके अपराध के लिए न्यायालय उठने तक कारावास व 3000-3000 अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 30 दिन कर साधारण कारावास भुगतना होगा। एक अन्य मामले में न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम ने अभियुक्त पप्पू खां निवासी कस्बा बखिरा को न्यायालय उठने तक का कारावास व 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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